किस-किस पर तामील हो सकता है गैंगस्टर,पढ़ें

किस-किस पर तामील हो सकता है गैंगस्टर,पढ़ें
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऐसे क्रिकेट सटोरिए,जुआरी, शराब के धंधेबाजों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत र्कारवाई होने की प्रबल सम्भावना है, जिनके विरुद्ध एक से अधिक मुकद्दमें दर्ज है।
    गैंगस्टर एक्ट उन असामाजिक तत्वों पर निरुद्ध किया जाता है,जिन पर अवैध रुप से धन,चल व अचल सम्पदा एकत्र करने का आरोप है और समाज में लोगों को भयभीत किया है। इस श्रेणी में हापुड़ के दो कुख्यात क्रिकेट सटोरियों सहित दर्जनों क्रिकेट के सट्टेबाज,बुकीज व फंटर आते हैं,जो हापुड़ के जवाहर गंज, आर्य नगर,कलैक्टर गंज,नई शिवपुरी,श्री नगर, पक्काबाग,गोल मार्किट,लक्ष्मण गली,पीर बाहुद्दीन, ब्रह्मनान,पापड़ वाली गली आदि इलाकों में रहते है और लग्जरी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं।
   गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-ए में यह व्यवस्था है कि असामाजिक तत्व द्वारा अवैध तरीके से एकत्र की गई सम्पत्ति को प्रशासन एकत्र कर सकता है।
   बता दें कि हापुड़ के तीन लाटरी बाजों पर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तारी कर उन्हें जेल में डाल चुका है और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।