हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की अवधि बढ़ी
हापुड़, सीमन : वाहन चालकों को वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाने की समय सीमा बढ़ाकर 20 सितम्बर-2021 तक कर दी है। अब आप जुर्माना से बचे रहेंगे।
वाहन संबंधी किसी परेशानी से भविष्य में बचने के लिए नम्बर प्लेट का पंजीकरण अवश्य करा लें।
एआरटीओ प्रशासन राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 30 सितम्बर 2021 तक अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट ने होने पर जुर्माने की कार्रवाई नहीं होगी। जबकि,वाहन संबंधी सभी प्रकार के कार्यो के लिए नम्बर प्लेट की बुकिंग की रसीद को जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्टे्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगी है और वाहन संबंधी कोई कार्य करना चाहता है तो फिर उसे कम से कम नम्बर प्लेट लगवाने के लिए आवेदन या पंजीकरण की रसीद अवश्य कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके बिना वाहन संबंधी कार्य नहीं हो सकेंगे।
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की अवधि बढ़ी