शैक्षिक ऋण के लिए
करें आवेदन
हापुड़,सीमन : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित निगम तथा
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित शैक्षिक ऋण योजना
के अंतर्गत छात्र-छात्राएं अधिकतम 20 लाख रुपए तक शैक्षिक ऋण ले सकते है। अधिकतम
पांच वर्ष के लिए दिया जाने वाला यह ऋण प्रतिवर्ष चार लाख रुपए की दर से दिया
जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत
प्रोफेशनल जाब औरियेंटिड पाठय क्रमों में भाग लेने वालें अल्पसंख्यक वर्ग
(मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बोध, पारसी तथा जैन) ये छात्र-छात्राएं ऋण ले सकते है। ये
आवेदन कर्ता मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हो तथा प्रोफेशनल पाठयक्रम में प्रवेश खुले
मुकाबले की परीक्षा में हुआ हो।
जिन आवेदनकर्ता के
परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र में 98
हजार से अधिक नहीं है उन्हें तीन प्रतिशत
ब्याज दर पर तथा ऐसे छात्र-छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के
दोगुने से अधिक है लेकिन आठ लाख से कम है। उन छात्रों को आठ प्रतिशत तथा महिला
छात्राओं को पांच प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इस सम्बंध में अधिक जानकारी
के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें।