अवैध कालोनी पर
चलेगा बुलडोजर
हापुड़, सीमन : हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने लोगों से कहा
है कि कुछ कोलोनाइजरों द्वारा विकसित की जा रही अवैध कालोनियों में भूखंडों
(प्लाट) का क्रय-विक्रय न करें। इन कालोनियों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की
धारा-143 के अंतर्गत अकृषक घोषित किए जाने पर भी इनमें किसी प्रकार का निर्माण व
विकास मान्य नहीं होगा। अवैध कालोनियों में बुलडोजर चलाया जाएगा।
वैसे तो हापुड़ के
चारों ओर अवैध कालोनियां काटने व अवैध निर्माण तथा मानक के विपरीत निर्माण
प्राधिकरण के इंजीनियरों के गठजोड़ से जारी है। सैकड़ों भवन इस गठजोड़ से तैयार
खड़े है, जो सरकार को ठेंगा दिखा रहे है। ताजा मामला हापुड़-गढ़ रोड पर स्थित
रिलायंस पैट्रोल के निकट से जाने वाले मार्ग का है, जहां माफियों के गठजोड़ ने एक
अवैध कालोनी काटी है और मिट्टी का भराव दिन रात जारी है। इस अवैध कालोनी में 83 प्लाट
काटे गए है और कालोनी का नक्शा दलाल जेब में रख कर घूम रहे हैं तथा खरीददारों को
जाल में फंसा रहे है।
अवैध कालोनी का
नक्शा ई हापुड़ न्यूज को मिला है जिसमें दावा किया गया है कि फ्रंट के सभी प्लाट
बिक चुके है। पिछले हिस्से के प्लाट बिक्री में है। दलाल 12-14 हजार रुपए प्रति गज
मांग रहे है। अवैध कालोनी में प्लाट 150-400 वर्ग गज के है। खरीददार समझ लें कि इस
अवैध कालोनी पर प्राधिकरण कभी भी बुलडोजर चला सकती है।