जनपद हापुड़ में 16
अप्रैल तक धारा 144 लागू
हापुड़, सीमन : जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने तीन
मार्च से 16 अप्रैल तक धारा 144 लागू की है। जिला प्रशासन का निषेधाज्ञा लागू करने
का उद्देश्य जनपद में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने निषेधाज्ञा
लागू करने का निर्णय आगामी त्यौहार राम नवमी, होलिका दहन व डा. अम्बेडकर जयंती आदि
के मद्देनजर लिया है। इस अवधि के दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर
एकत्र होने, जुलूस, धरना व प्रदर्शन आदि के आयोजन पर बिना अनुमति के प्रतिबंध
रहेगा।
नागरिकों को कोविड-19
प्रोटोकोल का सख्ती से पालन करना होगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के
विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।