जनपद हापुड़ में 16 अप्रैल तक धारा 144 लागू

 

जनपद हापुड़ में 16 अप्रैल तक धारा 144 लागू

हापुड़, सीमन : जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने तीन मार्च से 16 अप्रैल तक धारा 144 लागू की है। जिला प्रशासन का निषेधाज्ञा लागू करने का उद्देश्य जनपद में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय आगामी त्यौहार राम नवमी, होलिका दहन व डा. अम्बेडकर जयंती आदि के मद्देनजर लिया है। इस अवधि के दौरान पांच या पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने, जुलूस, धरना व प्रदर्शन आदि के आयोजन पर बिना अनुमति के प्रतिबंध रहेगा।

नागरिकों को कोविड-19 प्रोटोकोल का सख्ती से पालन करना होगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।