जनपद हापुड़ में धारा 144 लागू

जनपद हापुड़ में निषेधाज्ञा लागू
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद की जिलाधिकारी अदिति सिंह ने जनपद हापुड़ में एक अक्तूबर से 14 नवम्बर की मध्य रात्रि तक भारतीय दंड संहिता की धारा 144 को लागू किया है।
    एक सरकारी प्रेस नोट में बताया गया है कि जिला प्रशासन ने उक्त निर्णय आगामी त्यौहारों तथा किसान आंदोलन व अन्य संगठनों द्वारा दिए जा रहे विरोध प्रदर्शन तथा कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन कराने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा। किसी भी स्थान, मौहल्ला,गली आदि में किसी भी उद्देश्य से लोगों के एकत्र होने से पूर्ण प्रतिबंध है।





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