नाबालिगा के अपहरण पर दस वर्ष की सजा

 नाबालिगा के अपहरण पर दस वर्ष की सजा
हापुड़, सीमन  : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम वीना नारायन ने एक नाबालिगा को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 6 से 10 वर्ष तक की सजा तथा आर्थिक  दंड की सजा दी है।
   मामला 3 अक्तूबर-2013 का है। जनपद हापुड़ के साथ बहादुरगढ़ के गांव लुहारी का एक आरोपी कलुआ एक नाबालिगा को बहक-फुसला कर ले उड़ा। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366,376 तथा 4 पोक्सो अधिनियम व एस.सी.एस.टी के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
   विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपी कलुआ को दोषी पाया। न्यायाधीश सभी धाराओं के अंतर्गत 5 से 10 वर्ष तक सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
   सरकारी अधिवक्ता हरेंंद्र त्यागी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।