असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी धारकों ने मांगा अधिकार

 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी धारकों ने मांगा अधिकार 

हापुड़, सीमन/सुरेश जैन:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रेगुलेशन 2018 बनाया है। जिसमें पीएचडी होल्डर को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन में प्राथमिकता दी जा रही है। रेगुलेशन 2018  सम्पूर्ण देश मे लागू हो गया हैं। इस नियम  के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं अनेक राज्य सरकार असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन  में पीएचडी धारकों को अधिभार दे रहे हैं। 

 उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गई हैं। परंतु विज्ञापन में पीएचडी धारी को  अधिभार दिये जाने का उल्लेख नही है। 

उत्तर प्रदेश शोध विकास संघ के अध्यक्ष डॉ संदीप सिंघल, उपाध्यक्ष डॉ. मुकेश पांडे, महामंत्री डॉ. लवकुश सिंह व डॉ. धर्मेंद्र मिश्रा, डॉ. हरीश चंद्र सिंह, डॉ. राम शिरोमणि, आदि ने  राज्यपाल एवं  उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा व आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन में  अधिभार व प्राथमिकता  दिए जाने की मांग की है। माननीय राज्यपाल महोदया ने आदेश दिनांक 07.06.2021  द्वारा अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं।