साइबर ठगों की जमानत अर्जी खारिज



झारखंड, देवघर (डेस्क) : एडीजे दो सह विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार (तीन) की अदालत द्वारा साइबर ठगी मामले के नौ आरोपियों को राहत नहीं दी। सभी नौ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी विकास कुमार दास, गौतम कुमार दास, जितेन्द्र ठाकुर, पलटन पोद्दार उर्फ पलटन कुमार पोद्दार, संजय महरा, रंजीत कुमार, पंकज कुमार दास, मुन्ना दास एवं रोहित दास के खिलाफ साइबर थाना देवघर में मुकदमा दर्ज हुआ था। इन सभी आरोपियों पर गैर जमानती धारा लगाई गई और सभी आरोपी 28 फरवरी 2024 से जेल में बंद है। साथ ही पुलिस द्वारा भेजी गई डायरी का अवलोकन किया गया। इसके बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तक आदेश पारित किया।