सड़क किनारे बेच रहे नकली हेलमेट विक्रेताओं पर गिरी गाज


उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद (डेस्क) : भारतीय मानक ब्यूरो टीम ने सड़क किनारे नकली हेलमेट बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चला कर 60 हेलमेट जब्त किए हैं और तीन विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाही की हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञाप्ति के अनुसार बीआईएस गाजियाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने सड़क किनारे विक्रेताओं द्वारा बेचे जा रहे गैर आईएसआई और नकली रूप से निर्मित हेलमेट के खिलाफ गाजियाबाद क्षेत्र के नंदग्राम थाना के अंर्तगत आने वाले हिंडन मेट्रो स्टेशन के पास तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान भानु प्रताप, मोहम्मद चाँद और धनवीर यादव नाम के तीन सड़क किनारे विक्रेताओं को ऐसे हेलमेट बेचते हुए पाया गया। लगभग 60 ऐसे हेलमेट जब्त किए गए और बीआईएस के गाजियाबाद शाखा कार्यालय द्वारा हिरासत में ले लिए गए। यह तलाशी और जब्ती अभियान भारतीय मानक ब्यूरो के श्रीमती नीलम सिंह (उप निदेशक) और श्री हरिओम मीना (उप निदेशक) द्वारा गाजियाबाद पुलिस की नंदग्राम पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों के सहयोग से किया गया। बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत, कोई भी व्यक्ति दो पहिया सवारों के लिए बीआईएस मानक चिह्न के बिना हेलमेट का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। साथ ही सड़क के किनारे बेचने वाले विक्रेता जो अगर मानक चिन्ह के साथ हेलमेट बेच रहे हैं उन्हें यह हेलमेट केवल प्रमाणित निकाय या लाइसेंस धारकों से ही खरीदना होगा और उनके पास वैध दस्तावेज होने चाहिए। इस संबंध में किया गया कोई भी अपराध बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 15, 17 और 18 का उल्लंघन है, जो बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के तहत दंडनीय है और बीआईएस अधिकारियों को बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत तलाशी और जब्ती/जांच करने का अधिकार दिया गया है।