इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा की याचिका खारिज की



उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद (डेस्क) : फिल्म निर्माता, निर्देशक व कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की मुश्किलें धीरे-धीरे बढ़ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेमो डिसूजा की एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी ने रेमो डिसूजा के खिलाफ 16 दिसंबर 2016 को केस दर्ज कराते हुए बताया कि रेमो डिसूजा ने 1 साल में 10 करोड रुपए वापस करने का लालच देकर कारोबारी सत्येंद्र त्यागी से फिल्म में पांच करोड रुपए लगवाएं। कारोबारी द्वारा रुपए वापस मांगने पर रेमो ने अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से धमकी दिलवाई जिसके बाद कारोबारी गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट पहुंचा और रेमो डिसूजा व अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच की। इसके बाद रेमो डिसूजा और प्रसाद पुजारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, और 386 के तहत गाजियाबाद की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने रेमो को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। आठ जुलाई 2024 को रेमो आपराधिक कार्रवाई रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। इस दौरान रेमो के वकील की ओर से कहा कि रेमो डिसूजा को गलत फसाया गया है। इसके बाद कारोबारी सत्येंद्र के वकील ने उनके तर्क का विरोध किया। कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए रेमो की याचिका खारिज कर दी।