उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद (सतेन्द्र राघव) : जनपद गाजियाबाद में फ्लैट ओनर्स को भी हॉउस टैक्स भरना अनिवार्य है। गाजियाबाद नगर निगम ने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। हॉउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम सोसाइटी में कैंप भी लग रहा है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि गाजियाबाद में लगभग 130000 फ्लैट्स है और 25000 ओर फ्लैट्स को हॉउस टैक्स की श्रेणी में जोड़ा गया है। जो ऑनलाइन या कैंप के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत कमर्शियल या रेजिडेंशियल सभी को हॉउस टैक्स देना जरुरी है। इसके अलावा अगर कोई फ्लैट ओनर टैक्स नहीं जमा करेगा। तो उसके खिलाफ नोटिस की कार्यवाही की जाएगी।
कमर्शियल व रेजिडेंशियल ऑनर्स को भी हाउस टैक्स देना जरूरी