दुष्कर्म व हत्या के दो आरोपियों को मृत्युदंड

दुष्कर्म व हत्या के दो आरोपियों को मृत्युदंड
हापुड़, सीमन  (ehapurnews.com): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम हापुड़ बीना नारायाण ने गुरुवार को यहां दुष्कर्म व हत्या के दो आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई और अपने निर्णय में कहा है कि आरोपियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए लेकिन उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक  माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा पुष्टि न कर दी जाए। न्यायालय के फांसी के निर्णय को सुनकर आरोपियों के परिवारजनों ने न्यायालय परिसर में हंगामा किया।
    न्यायालय ने अन्य संगीन धाराओं में भी आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
    जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात के अंतर्गत वर्ष 2018 में पांच सितम्बर को मौहल्ला फूल गढ़ी के आशाराम के बेटे अंकुर तेली व हापुड़ कोतवाली के मौहल्ला नवी करीम के गोपाल का बेटा सोनू उर्फ पव्वा पर फूलगढ़ी की एक 12 वर्षीया बालिका के साथ दुष्कर्म करने व उसकी हत्या कर शव छिपाने तथा मृतका के भाई को चाकू मारकर घायल कर देने का आरोप है। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपियों को दोषी पाया। विद्वान न्यायाधीश ने धारा 307,394,411,120 बी धारा 3/25,पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई जबकि दुष्कर्म व हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी है। 
   पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।