हापुड़ में धारा 144 लागू
हापुड़, सीमन : जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उदद्ेश्य से जिला प्रशासन ने जनपद हापुड़ में 17 फरवरी से 3 अप्रैल की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू की है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने एक प्रेस नोट में बताया है कि जिला प्रशासन ने उक्त निर्णय आगामी त्यौहारों व परीक्षाओं तथा किसान आंदोलन के दृष्टिगत लिया है। सोशल मीडिया पर अफवाएं फैलाने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा,पांच से अधिक व्यक्तियों के सम्मलित होने वाले कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे।
हापुड़ में धारा 144 लागू