बाल विवाह कराया,तो सख्त कार्रवाई
हापुड़, सीमन : अक्षय तृतीय यानि कि 14 मई को यदि किसी ने बाल विवाह करने का प्रयास किया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
देश में बाल विवाह कानूनी अपराध है और इस अपराध पर दो वर्ष की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना का प्राविधान है। विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अक्षय तृतीया के दिन अंधविश्वासी लोग बाल विवाह को शुभ मानते है। यदि कोई विवाह कराते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
बाल विवाह कराया,तो सख्त कार्रवाई