आरटीई: निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए दो मार्च से होंगे आवेदन

 

आरटीई: निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा के लिए दो मार्च से होंगे आवेदन

हापुड़, सीमन  :  आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी जिसके लिए प्रथम चरण में आवेदन करने की तिथि दो मार्च से 25 मार्च रखी गई है. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत गरीब छात्रों के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित की जाती है. इन सीटों पर शर्तों के अनुसार छात्रों को नर्सरी से कक्षा 8 तक में दाखिला दिया जाता है और पढ़ाई का चयनित छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता. इसके लिए 2 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन किया जा सकेगा. 26 से 28 मार्च तक आवेदनों का सत्यापन होगा और 30 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी तथा 5 अप्रैल से प्रवेश कराए जाएंगे. वहीं 2 से 23 अप्रैल तक दूसरे चरण में आवेदन होंगे और 25 से 28 अप्रैल तक सत्यापन होगा जिसके बाद 28 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी और 5 मई को चयनित छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा.

तीसरे चरण के आवेदन 2 मई से 10 जून तक होंगे जिनमें आवेदनों का सत्यापन 11 से 13 जून तक किया जाएगा. 15 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी और 30 जून को चयनित छात्रों को प्रवेश दिलाया जाएगा.