हापुड़ न्यायालय ने नामी कम्पनी श्री राठी स्टील्स के डायरेक्टरों को किया तलब
हापुड़, सीमन : हापुड़ न्यायालय ने शुक्रवार को नामी कंपनी श्री राठी स्टील्स (Shree Rathi Steels) के तीन डायरेक्टरों के खिलाफ गोपाल राठी, ध्रुव राठी तथा अनिल राठी के खिलाफ समन जारी कर तीनों को कोर्ट में तलब किया है. अदालत ने धारा 120बी व 406 आईपीसी के तहत तीनों को कोर्ट में तलब किया है. आपको बता दें कि एक परिवादी द्वारा एक मामले में गोपाल राठी समेत कुल छह लोगों की अभियुक्त बनाया गया है और आईपीसी की धारा- 147, 148, 148, 302, 201, 120बी तथा 406 के तहत परिवाद दर्ज है लेकिन कोर्ट ने अभी सिर्फ तीन अभियुक्तओं को आईपीसी की धारा 120बी व 406 के तहत समन जारी किया है. परिवादी के अधिवक्ता पवन कुमार गुर्जर ने बताया कि कोर्ट ने अनिल राठी, गोपाल राठी व ध्रुव राठी को समन जारी कर कोर्ट में तलब किया है वहीं अभियुक्तों के अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई समन नहीं मिला है.