ब्लैकिए राशन डीलर पर मुकद्दमा, खरीददार बचा

 

ब्लैकिए राशन डीलर पर मुकद्दमा, खरीददार बचा

हापुड़, सीमन :राशन डिपुओं के माध्यम से सस्ती दरों पर व मुफ्त में उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले गेहूं व चावल को ब्लैक में बेचने के आरोप में गांव सलाई के राशन डीलर सुरैया व घोड़ा तांगा चालक ओमकार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया है.

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी एक प्रैस नोट में बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान राशन डीलर सुरैया की दुकान पर 6.99 कुंतल गेहूं तथा4068 कुंतल चावल कम पाया गया है। राशन डीलर ने गांव काठीखेड़ा घोड़ा तांगा चालक ओमकार से सांठगांठ करके चार कुंतल चावल दस प्लास्टिक के कट्टों में पैक करके बिक्री हेतु मंडी बेचने ले जाया जा रहा था जिसे ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया।

इस पूरे प्रकरण में वह व्यक्ति साफ बच निकला जिसके मंडी पक्काबाग के ठिकाने पर तांगे वाला चावल बेचने हेतु ले जा रहा था।