नौ साल पहले जहर देकर हत्या करने वाले पति को दस साल का कठोर कारावास और पांच हजार रूपय का अर्थदंड



उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद (डेस्क) : गाजियाबाद के न्यायाधीश नीरज गौतम ने पत्नी को जहर देकर हत्या के आरोपी पति को दोषी माना है। नौ साल पहले जहर देकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति कुलदीप ऊर्फ मोनू को दस साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। केस के सुनवाई के बाद अदालत ने कुलदीप की मां सास विमला को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के पटपड़गंज के रहने वाले भगवान सिंह की बेटी रीना की शादी 29 फरवरी 2015 को खोड़ा निवासी कुलदीप उर्फ मोनू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही कुलदीप अपनी पत्नी पर तीन लाख रुपए, उसकी नौकरी लगवाने और मकान बनवाने की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर आए दिन कुलदीप अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता था। शादी के 4 महीने बाद ही 18 अगस्त 2015 को करीब शाम 4:30 बजे कुलदीप ने अपनी पत्नी को जहर पिला दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मायके वालों ने रीना को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया। जहाँ उपचार के दौरान रीना की मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायलय में शुरू हुई। जहाँ न्यायलय ने आरोपी को दोषी माना है।